Police arrested the accused in the molestation case


बतौली/ इस पुरे प्रकरण में बताया गया कि पीड़िता द्वारा 10 अप्रैल को थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 10 अप्रैल के शाम को करदना मांझापारा थाना बतौली निवासी सूरजमन यादव पीड़िता के घर मे घुसकर प्रार्थिया के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ किया है, मामले मे प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 40/26 धारा 333, 74, 75(2) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़िता का कथन के आधार पर मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी कों तलब कर पूछताछ किये जाने पर अपना नाम सूरजमन यादव आत्मज स्व. रामदेव यादव उम्र 30 वर्ष साकिन करदना मांझापारा थाना बतौली का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर नाययिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस मामले की पुरी कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, प्रधान आरक्षक रविश लकड़ा महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट तिर्की, आरक्षक राजेश खलखो, जितेंद्र सिंह, रेवती रमन सक्रिय रहे।
